योजनाएं और कार्यक्रम : बाल संरक्षण
| मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना: इस योजना का उद्देश्य विवाह के समय बालिका के परिवार को वित्ताीय सहायता प्रदान करना, विवाह का पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित करना, और बाल विवाह पर रोक लगाना है। यह योजना महिला विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कार्यान्वयन स्थिति31 मार्च, 2011 तक 85,000 लड़कियों को 5,192 लाख रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। वित्ता वर्ष 2010-11 के बजट में इस योजना के लिए 8,000 लाख रुपए का बजट-आवंटन किया गया है; उद्देश्य 2010-11 के दौरान 158,400 लड़कियों को लाभ प्रदान करना है। लाभ और पात्रता इस योजना के अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों और 60,000 रु. प्रति वर्ष से निम्न आय वाले परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 5000 रु. की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। एकबारगी दी गई यह नकद सहायता लड़की के विवाह योग्य आयु का होने पर दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना भी है। कैसे प्राप्त करें इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्रखंड विकास अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित सहायता दस्तावेज संलग्न करने होंगे: आयु प्रमाणपत्र, आवास का प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र पर और दहेज न लेने की शपथ लेते हुए एक पत्र। फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें(फ़ाइल का आकार: 377.93 KB) http://socialwelfare.icdsbih.gov.in/upload/SchemesAndProgrammes/SnP_132919646982.pdf |

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